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शिक्षा तंत्र में शुचिता की नई राह

 

शिक्षा तंत्र में शुचिता की नई राह

-महेन्द्र तिवारी 


भारत के शिक्षा जगत में पिछले कुछ समय से जिस तरह की उथल पुथल मची है, वह किसी से छिपी नहीं है। देश की सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट यूजी में हुए कथित पेपर लीक और उसके बाद उपजे विवाद ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लाखों छात्रों का भविष्य, उनके माता पिता की जीवन भर की गाढ़ी कमाई और सालों की अथक मेहनत चंद रुपयों के लालच में दांव पर लग गई। इस घटना ने हमारी परीक्षा प्रणाली की उन तमाम खामियों को उजागर कर दिया है जो दशकों से इस व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। जब कोई छात्र दिन रात एक करके किसी परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसके साथ पूरा परिवार जागता है। 


ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले कई परिवार तो अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर बच्चों को कोचिंग के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं। ऐसे में जब परीक्षा के दिन पता चलता है कि पर्चा तो पहले ही लाखों रुपये में बिक चुका है, तो केवल एक छात्र का सपना नहीं टूटता, बल्कि एक पूरे परिवार का वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में डूब जाते हैं। यह स्थिति समाज में भयंकर हताशा और आक्रोश को जन्म देती है। सड़कों पर उतरे निराश और आक्रोशित छात्रों के नारों ने सत्ता के गलियारों तक यह संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचा दिया कि अब लीपापोती से काम नहीं चलने वाला है। इसी भारी जन दबाव और नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अंततः केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा इस गहरी और ढांचागत बीमारी का स्थायी इलाज नहीं हो सकता था। इस बात को समझते हुए अब सरकार ने कुछ ऐसे ठोस और दूरगामी कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य पूरी परीक्षा व्यवस्था को जड़ से साफ करना और उसमें फिर से जनता का विश्वास बहाल करना है।


इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कदम प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेष टास्क फोर्स का गठन है। इस टास्क फोर्स की कमान देश के जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ और आधार परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि को सौंपी गई है। यह नियुक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सरकार अब यह पूरी तरह से समझ चुकी है कि पुरानी नौकरशाही और पारंपरिक तरीकों से शिक्षा माफियाओं के इस हाई टेक नेटवर्क को नहीं तोड़ा जा सकता है। आज के समय में पेपर लीक करने वाले गिरोह डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और आधुनिक संचार उपकरणों का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उनका मुकाबला करने के लिए व्यवस्था को भी तकनीकी रूप से उनसे दस कदम आगे रहना होगा। नीलेकणि के नेतृत्व वाली यह समिति मुख्य रूप से प्रश्नपत्र सेट होने से लेकर उसके प्रिंट होने, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने, परीक्षा के आयोजन और अंततः परिणाम घोषित होने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाने का खाका तैयार करेगी। इस समिति में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका और आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी जैसे दिग्गजों को भी शामिल किया गया है। इन सभी विशेषज्ञों का एक साथ आना यह सुनिश्चित करता है कि नई व्यवस्था केवल तकनीकी रूप से ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि उसमें साइबर सुरक्षा और खुफिया निगरानी का भी पुख्ता प्रबंध होगा। इन लोगों का अनुभव एक ऐसा अभेद्य ढांचा तैयार करने में मदद करेगा जिसे भेदना किसी भी माफिया के लिए असंभव हो जाएगा।


इससे पहले जून महीने में जब पेपर लीक का मामला तूल पकड़ रहा था, तब सरकार ने डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने अपने सुझाव दिए, लेकिन नीलेकणि टास्क फोर्स का दायरा उस समिति से कहीं अधिक विस्तृत और तकनीकी रूप से उन्नत है। इसका मुख्य लक्ष्य पूरी परीक्षा प्रक्रिया में इंसानी दखल को कम से कम करना है। जहां इंसान होंगे, वहां लालच और भ्रष्टाचार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर प्रश्नपत्रों का चयन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों द्वारा किया जाए, उनके वितरण में ब्लॉकचेन जैसी सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल हो और परीक्षा केंद्रों की निगरानी उन्नत बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन प्रणालियों से की जाए, तो सेंधमारी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यह टास्क फोर्स देश में एक ऐसा नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दिशा में काम करेगी जो आने वाले दशकों तक हमारी परीक्षा प्रणाली को किसी भी बाहरी या भीतरी साइबर हमले से सुरक्षित रख सके।


तकनीकी सुधारों के साथ साथ व्यवस्था को पारदर्शी और भयमुक्त बनाने के लिए कड़े कानूनों का होना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक अपराध करने वालों के मन में कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक कोई भी तकनीकी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है। यह नया संशोधन विधेयक पुराने कानूनों की सभी कमियों को दूर करते हुए एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव सजा के प्रावधानों में किया गया है। अब तक परीक्षा में धांधली करने वालों को अक्सर कमजोर कानूनों का लाभ मिल जाता था और वे आसानी से जमानत पर छूट कर फिर से उसी गोरखधंधे में लग जाते थे। लेकिन नए कानून के तहत परीक्षा में धांधली या पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले दोषियों के लिए न्यूनतम जेल की सजा को तीन साल से बढ़ाकर सीधे पांच साल कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस सजा को दस साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा माफिया का हिस्सा बनने से पहले कोई भी व्यक्ति सौ बार सोचे।


आर्थिक दंड के मोर्चे पर भी यह बिल बेहद कठोर है। अक्सर यह देखा गया है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा संगठित अपराध बन चुका है जिसमें करोड़ों रुपयों का लेन देन होता है। कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और कई भ्रष्ट अधिकारी मिलकर इस रैकेट को चलाते हैं। इन संगठित गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए नए बिल में जुर्माने की राशि को अकल्पनीय रूप से बढ़ा दिया गया है। संगठित गिरोहों और धांधली में शामिल संस्थाओं पर अब न्यूनतम जुर्माना एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे दस करोड़ रुपये तक प्रस्तावित किया गया है। इतनी बड़ी आर्थिक चोट किसी भी गिरोह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी है। इसके अलावा, जो निजी कंपनियां या लॉजिस्टिक फर्म्स परीक्षाएं आयोजित कराने का ठेका लेती हैं, उनकी जवाबदेही भी कठोरता से तय की गई है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उस पर लगने वाले जुर्माने को भी एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ऐसी दागी कंपनियों को अब चार साल के बजाय आठ साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, जिससे उनका व्यापारिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।


कानून बन जाना एक बात है, लेकिन उसका सही समय पर लागू होना और न्याय मिलना दूसरी बात है। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर इतनी लंबी खिंच जाती है कि न्याय का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। छात्रों के पास इतना समय नहीं होता कि वे सालों तक अदालतों के चक्कर काटें और अपने भविष्य को अधर में लटका देखें। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए इस नए संशोधन बिल में फास्ट ट्रैक अदालतों और समयबद्ध जांच का एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है। अब किसी भी जांच एजेंसी, चाहे वह स्थानीय पुलिस हो या कोई स्पेशल टास्क फोर्स, उसे मामले की जांच हर हाल में दो महीने के भीतर पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जांच पूरी होने के बाद मामला विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में जाएगा, जिन्हें हर राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन विशेष अदालतों को चार्जशीट दाखिल होने के ठीक तीन महीने के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। यानी अपराध दर्ज होने से लेकर सजा मिलने तक की पूरी प्रक्रिया अधिकतम पांच महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। त्वरित न्याय का यह प्रावधान न केवल अपराधियों में खौफ पैदा करेगा, बल्कि उन लाखों छात्रों और उनके परिवारों के मन में भी न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाएगा जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।


निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीट विवाद ने भले ही देश के लाखों छात्रों को गहरी मानसिक पीड़ा दी है, लेकिन इसने हमारी सोई हुई व्यवस्था को झकझोर कर जगाने का काम भी किया है। नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई पावर टास्क फोर्स और संसद में पेश किया गया यह सख्त संशोधन बिल, दोनों मिलकर एक ऐसे नए युग की शुरुआत कर सकते हैं जहां परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता केवल किताबों में लिखी बातें न होकर एक जमीनी हकीकत बनेंगी। भारत एक युवा देश है और इस जनसांख्यिकीय लाभांश का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी मंच मिले। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, उसे केवल एक समान अवसर की आवश्यकता होती है। यदि सरकार इन नई नीतियों और कानूनों को पूरी ईमानदारी और कड़ाई के साथ लागू करने में सफल रहती है, तो वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा माफियाओं का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और देश का हर छात्र बिना किसी डर या संशय के अपनी मेहनत के बल पर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगा। यह सुधार न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे।

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